India News ( इंडिया न्यूज ) Punjab News: क्या रेप जैसे मामलों में एक महिला भी आरोपी बनाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम महिला की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के समय लिया है। 61 साल की महिला उस केस में अपने लिए जमानत मांग रही है जिसमें उसका बेटा आरोपी बताया गया है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला के खिलाफ उसकी बहु ने केस दर्ज कराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी कर मांगा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद फैसला लेगा।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने महिला की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें बेंच ने महिला की तरफ से उठाए गए मुद्दो का परीक्षण करने का फैसला लिया। इसके साथ बेंच ने मामले में फैसला आने तक गिरफ्तारी न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने महिला को जांच में सहयोग करने को भी कहा है। बेंच ने इस मामले पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा है।
जानकारी के मुताबिक केस करने वाली महिला विधवा है। जिसपर केस किया गया है उसका बड़ा बेटा अमेरिका तो दूसरा बेटा पुर्तगाल में रहता है। रेप का केस करने वाली महिला लंबे वक्त से बुजुर्ग के बड़े बेटे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, लेकिन दोनों कभी नही मिले थे। फिर बाद में दोनों ने वर्चुअल मैरिज कर ली, उसके बाद पीड़िता उनके साथ रहना शुरू कर दी। फिर जब बुजुर्ग महिला का छोटा बेटा पुर्तगाल से आया तो, महिला और उसके परिवार वालों ने मिलकर झगड़ा शुरू कर दिया। जब छोटा बेटा पुर्तगाल जाने लगा तो उन्होने विधवा पर उसके साथ जाने का जबरदस्ती दबाव बनाया। फिर बाद में महिला ने 11 लाख रूपये देकर विधवा को बड़े बेटे से शादी खत्म करने का समझौता किया। समझौता होने के बावजूद विधवा महिला ने उस पर केस दर्ज कर दिया।
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