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Punjab News: अमृतपाल सिंह के साथियों को हाईकोर्ट का झटका, नही मिली जमानत

• LAST UPDATED : December 27, 2023

India News ( इंडिया न्यूज ) Punjab News: अमृतपाल के साथियों को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। अजनाला थाना हमले के मामले में अमृतपाल के दोस्त शिव कुमार और भूपिंदर सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरोपी पर गंभीर मामले दर्ज हैं इसलिए 8 महीने के बाद भी उनकी जमानत अर्जी पर मुहर नही लगाया जा सकता।

याचिकाकर्त्ता के तरफ से किया गया ये दावा 

मामले को लेकर दाखिल याजिका में कहा गया कि जिस घटना को लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उस दिन वो अजनाला में नही थे। अजयपाल सिंह उर्फ शिव कुमार और बलविंदर सिंह उर्फ शेरू के वकील की तरफ से ये भी दावा किया गया कि पंजाब पुलिस के जारी किए गए किसी भी वीडियो में दोनों नजर नही आ रहे। सिर्फ किसी अन्य शख्स के बयान पर दोनों पर मुकदमा दर्ज नही किया जा सकता। बता दें कि ये घटना 23 फरवरी को हुई थी और दोनों पर एफआईआर 24 फरवरी की रात गई थी।

इस मामले में 36 दिन बाद हुई थी अमृतपाल की गिरफ्तारी

बता दें कि जब इस मामले में पुलिस अमृतपाल और इसके साथियों को गिरफ्तार करने गई थी, तो इस दौरान अमृतपाल फरार हो गया था। फिर अमृतपाल को करीब 36 दिन बाद मोगा के एक गुरुद्वारें से हिरासत में लिया गया।

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