इंडिया न्यूज, Nurpur (Himachal Pradesh)
प्रदेश सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों (Divyangjan) तक शीघ्र पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से उनका डाटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसके लिए उन्हें अपना यूडीआईडी यानि यूनिक आईडी फार पर्संस विद डिसेबिलिटी कार्ड (UDID card) बनवाना अनिवार्य (mandatory) है।
ये जानकारी तहसील कल्याण अधिकारी अनुराधा ने दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल के तहत ऐसे सभी दिव्यांगजन जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता होने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उन्हें अब अपना ओनलाइन यूडीआईडी कार्ड बनवाना जरूरी है ताकि सरकार द्वारा उनके कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी उन तक पहुंच सके।
उन्होंने बताया कि जिन दिव्यांगजनों ने पहले से ही ओनलाइन अपने यूडीआईडी कार्ड बनवा लिए हैं, उन्हें दोबारा कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन अपनी गम्भीर बीमारी के कारण चलने-फिरने में असमर्थ हैं अथवा अन्य किन्हीं कारणों से अपने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं बनवा सके हैं, उनके परिवार के सदस्य या संबंधित पंचायत प्रतिनिधि उसकी सूचना शीघ्र तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में दें।
उन्होंने क्षेत्र के सभी दिव्यांगजनों से ओनलाइन अपने यूडीआईडी कार्ड शीघ्र बनवाने की अपील की है। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों के ओनलाइन यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए उनका सहयोग करने का आग्रह किया है।
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