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District Legal Services Authority अपने अधिकारों को समझें महिलाएं

• LAST UPDATED : February 21, 2022

District Legal Services Authority अपने अधिकारों को समझें महिलाएं

  • मसरूंड में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

इंडिया न्यूज, चम्बा :

District Legal Services Authority : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से सोमवार को ग्राम पंचायत मसरूंड में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने की। उन्होंने कहा कि 3 लाख से कम आय अर्जित करने वाले लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है ताकि किसी अभाव या लाचारी के कारण लोगों को अन्याय का सामना न करना पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आपदा से प्रभावित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं व बच्चों के लिए जिनकी आय सीमा निर्धारित नहीं है, प्राधिकरण को सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देकर मुफ्त में कानूनी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

उन्होंने शिविर में उपस्थित महिलाओं से आग्रह किया कि उनके लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग न कर कानून का सदुपयोग करें।

शिविर में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, उपभोक्ता संरक्षण, सूचना का अधिकार एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्त्तव्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

इस दौरान अधिवक्ता हिरिंद्र सिंह ने मौलिक अधिकार, पंचायती राज अधिनियम के प्रति उपस्थित लोगों को अवगत करवाया और लोक अदालत के माध्यम से आपसी मतभेद सुलझाने से संबंधित विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करवाई।

इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत मसरूंड प्रेमलता, विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत प्रतिनिधि, आशा वर्कर सहित अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। District Legal Services Authority

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