होम / मतदान केंद्र तक आसान पहुंच के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार- जिला दंडाधिकारी दूनी चंद राणा

मतदान केंद्र तक आसान पहुंच के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार- जिला दंडाधिकारी दूनी चंद राणा

• LAST UPDATED : November 7, 2022

मतदान केंद्र तक आसान पहुंच के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार- जिला दंडाधिकारी दूनी चंद राणा

  • निर्वाचन नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला दंडाधिकारी ने जारी किए निर्देश

इंडिया न्यूज, चंबा(Chamba-Himachal Pradesh)

विधानसभा निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत मतदान प्रक्रिया में तैनात पोलिंग पार्टियों, सुरक्षाकर्मियों, चुनाव कर्मियों और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए जिला दंडाधिकारी दूनी चंद राणा ने निर्वाचन के विभिन्न नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खोज एवं बचाव कार्यों के लिए आदेश जारी किए हैं।

आदेश में कहा गया है कि चुनाव के दौरान कमांडेंट होमगार्ड को खोज और बचाव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। इसके साथ मतदान केंद्र स्तर पर तैयार की गई खोज एवं बचाव कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कार्य योजना को सभी संबंधितों अधिकारियों के साथ साझा किया गया है और जिला चुनाव अधिकारी की वेबसाइट (https://hpchamba-nic-in/district&election&office/) पर भी उपलब्ध करवाया गया है।
जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि शीत ऋतु के कारण मतदान और सुरक्षा कर्मियों, चुनाव कर्मचारियों और मतदाताओं की सुचारू आवाजाही के लिए सूक्ष्म स्तर पर बारिश , हिमपात से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबंधन की आवश्यकता है।

पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय मुख्य रूप से मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मचारियों और
मतदाताओं की बाधा मुक्त आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के तहत पहुंच पथों, सड़कों पर बर्फ हटाना सुनिश्चित करेंगे।

बर्फबारी जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर ये संस्थाएं मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मचारियों और मतदाताओं को उनके कार्य में भी आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाएंगे ।

वार्ड स्तर पर संबंधित काउंसलर, वार्ड सदस्य उक्त उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के तकनीकी कर्मचारी भी संबंधित पार्षद या वार्ड सदस्य का आवश्यक सहयोग देना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान व शहरी निकायों के अध्यक्ष उपरोक्त सहायता से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

इसके अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी सभी व्यवस्थाओं में सहायता और निगरानी सुनिश्चित बनाएंगे।

SHARE

Tags:

mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox