इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में बिना सड़क बने पैसा पास करने का मामला सामने आया है। प्रधान पर बिना सड़क बने ही ठेकेदार के पास पांच लाख के बिल को पास करने का आरोप लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायत प्रधान की कथित धांधली पर कड़ा संज्ञान लिया है। साथ ही मुख्य सचिव सहित पंचायत विभाग को नोटिस भेज कर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। कोर्ट में यह याचिका चंबा जिले के सेई ग्राम पंचायत के उपप्रधान लाल चंद में दायर की है।
इससे पहले पंचायत में सेई कोठी पुल से खाबली नाला तक लिंक रोड बनाने का प्रस्ताव पास किया था। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होते ही इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इस सड़क निर्माण वन भूमि से शुरू करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद वन विभाग ने ठेकेदार पर जुर्माना लगया है और निर्माण कार्य को बंद हो गया। वास्तव में सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ और फर्जी प्रस्ताव पास करके ठेकेदार के पास पांच लाख रुपए का बिल पास कर दिया गया।
आरोप लगाया कि पंचायत प्रधान सोनाली रश्पा ने प्रस्ताव संख्या चार से नौ की प्रविष्टि बाद में की और अपने हस्ताक्षर से सत्यापित कर दी। वहीं अदालत को इस बात से अवगत कराया गया कि इस बारे में उपायुक्त चंबा और पंचायत विभाग के पास शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अदालत से कि 26 जुलाई 2022 के प्रस्ताव संख्या चार से नौ को निरस्त करने की मांग की गई है।
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