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Supreme court: जेओए आईटी भर्ती मामले में SC ने सुरक्षित रखा फैसला

• LAST UPDATED : May 12, 2023

India news (इंडिया न्यूज़), Supreme court, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA) आईटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता अंकिता ठाकुर समेत कई लोगों ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की तरफ से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 की भर्ती प्रक्रिया पर रिवाइज मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए थे।

जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था वे हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रिवाइज मेरिट का इंतजार कर रहे थे, वहीं जेओए आईटी के पद पर नौकरी करने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर कर दिया। हाईकोर्ट के रिवाइज वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था।

दोबारा मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश

आपको बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर को जेओए भर्ती मामलों को लेकर दायर की गई याचिका की पर सुनवाई करते हुए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया था कि वह पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार करे और मेरिट लिस्ट को दोबारा तैयार करें। हाईकोर्ट ने पोस्ट कोड 817 में शामिल हुए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों को हटाने के आदेश दिए थे।

सफल अभ्यर्थियों में से करनी थी भर्ती

हाईकोर्ट के फैसले के पश्चात पोस्ट कोड 556 के तहत बचे 560 पदों की भर्तियां 18 अक्टूबर 2016 के तहत सफल अभ्यर्थियों में से करनी थी। 13 फरवरी 2015 को पोस्ट कोड 447 के तहत 1421 खाली पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे। कुछ अभ्यर्थियों इन पदों के लिए बनाए गए नियमों में खामियां बताते हुए अदालत में इसको चुनौती दी थी।
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