India news (इंडिया न्यूज़), Kiratpur-Nerchowk Fourlane, कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में किरतपुर-नेरचौक फोरलेन (Kiratpur-Nerchowk Fourlane) के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करते वक्त मंडी से कुल्लू तक भू-माफियाओं को सुचित किए बिना ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। वहीं प्रदेश सरकार के सचिव राजस्व ने कुल्लू उपायुक्त को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस आदेश की पुष्टि संयुक्त सचिव राजस्व सरकार हिमाचल के बलवान चंद ने अपने कार्यालय से की है।
हिमाचल प्रदेश के राजस्व प्रधान सचिव ने फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कुल्लू के डीसी को आदेश जारी किए हैं। आदेशों की एक प्रति को समिति महासचिव के पास भेजकर कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने प्रमाण के साथ शिकायत की थी कि निर्माणाधीन किरतपुर-मनाली फोरलेन के लिए भूमि का अधिग्रहण करते समय भूमि अधिग्रहण एक्ट-1954 की धारा 35(3) (7) का उल्लंघन किया गया है।
महासचिव ने कहा कि परियोजना में भूमि अधिग्रहण के दौरान भूमि को संबंधित तहसीलदारों ने केंद्र सरकरा के नाम दर्ज किया था, इस दौरान उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया था। हितधारकों के नियमानुसार सूचित करके उनका अंगूठा या हस्ताक्षर करवाना, किसी भी आपत्ति को दर्ज करने व उसे सुनने का प्रावधान है।