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Buy Plants Only from Registered and Non-Government Nursery पंजीकृत और गैर सरकारी पौधशाला से ही पौधे खरीदें

• LAST UPDATED : March 2, 2022

Buy Plants Only from Registered and Non-Government Nursery पंजीकृत और गैर सरकारी पौधशाला से ही पौधे खरीदें

इंडिया न्यूज, शिमला :

Buy Plants Only from Registered and Non-Government Nursery : निदेशक उद्यान डा. आरके परुथी ने फल पौधशाला उत्पादकों एवं बागवानों से आग्रह किया है कि वे विभाग के साथ पंजीकृत सरकारी व गैर सरकारी फल पौधशाला से ही पौधे क्रय करें और बाहरी राज्य से फल पौध सामग्री का अनाधिकृत ढंग से आयात और विक्रय न करें।

उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग के संज्ञान में आया है कि गैर पंजीकृत फल पौधशाला उत्पादक प्राय: दूसरे प्रदेशों से अनाधिकृत तौर पर फल पौधे, मूलवृंत एवं फल पौध की कलमों का आयात कर रहे हैं और इसे कम दाम पर प्रदेश के बागवानों को बेच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2015 और नियम, 2020 के अनुसार यह गैरकानूनी है क्योंकि बाहरी प्रदेशों से आयात किए जाने वाले पौधों से रोग एवं कीटों के फैलने का अंदेशा रहता है और फल उत्पादन पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति व बागवान यदि अप्रमाणित फल पौधों और कलमों की बिक्री करते हुए पाया जाता है तो संबंधित खंड स्तर पर उद्यान विभाग के अधिकारी उनके विरुद्ध नर्सरी पंजीकरण अधिनियम, 2015 और नियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

इसके लिए निदेशक उद्यान विभाग की ओर से प्रदेश के सभी क्षेत्रिय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (उपनिदेशक उद्यान, विषय वस्तु विशेषज्ञ व उद्यान विकास अधिकारी) को हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2015 की धारा (23) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। Buy Plants Only from Registered and Non-Government Nursery

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