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Himachal Pradesh High Court: 2016 से दें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का नफा

• LAST UPDATED : September 27, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Himachal Pradesh High Court, Himachal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से छठे वेतन आयोग का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा द्वारा संशोधित लाभ देने के लिए छह हफ्तों का समय दिया गया है। कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग से सेवानिवृत्त उपनिदेशकों की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किए गया।

याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अभी तक कोई वित्तीय लाभ नहीं दिए गए हैं। अदालत को बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को संशोधित वेतनमान संबंधी नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से यह संशोधित वेतनमान दिए जाने की घोषणा की गई थी।

25 फरवरी 2022 को सरकार द्वारा पेंशन नियमों में भी संशोधन कर 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की पेंशन, गेच्युटी तथा बाकि सेवा लाभ संशोधित वेतनमान के तहत अदा करने का निर्णय लिया गया। 17 सितंबर 2022 को सरकार ने कार्यालय ज्ञापन जारी कर वित्तीय लाभ देने के लिए किस्तें बनाईं, जिसके अनुसार वित्तीय लाभों की बकाया राशि को पांच किस्तों में भरने का प्रावधान बनाया है।
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