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Same-Sex Marriage: आज भी कई देशों में समलैंगिकता पर है बैन! ऐसा करने पर मिलती है सजा-ए-मौत

• LAST UPDATED : October 17, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Same-Sex Marriage: इन दिनों भारत में चल रहे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बहस लगातार जारी है। जहा केंद्रीय सरकार इसका विरोध कर रही है वही कई वर्ग इस कानून को मान्य करने के लिए लगातार बेहस कर रहे है। देखा जाए तो अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय हुआ नहीं हैं। आज आपको इस आर्टिकल के जरिए बताते है कि ऐसे कोनसे देश है जहां समलैंगिक शादी ही नही बल्कि संबंध बनाने पर भी फांसी की सजा सुनाई जाती है। देखते है इन देशों की लिस्ट-

  • सऊदी अरब

सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां समलैंगिक संबंध बनाते हुए पकड़े जाने पर कोड़ों से पिटाई की जाती है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उन्हें मौत की सजा भी दी जा सकती है। यह कानून खासकर मर्दों के लिए बहुत कठोर है।

  • अफगानिस्तान

अफगानिस्तान में समलैंगिक संबंध बनाने पर ऑनर किलिंग भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ कानूनी तौर पर यहां बीच चौराहे पर मौत की सजा हो सकती है।

  • ब्रूनेई

ब्रूनेई में शरिया दंड संहिता में समलैंगिक पुरुषों को पत्थर मारकर मौत देने का प्रावधान है। छोटे मामले में यहां 10 साल की सजा, कोड़ों तथा जुर्माने की भी सजा है।

  • ईरान

1991 में ईरान में अधिनियम के इस्लामिक दंड संहिता में यदि कोई पुरूष पुरुष आपस में या फिर कोई महिला महिला आपस में शारीरिक संबंध बनाते पकड़े जाए तो मृत्युदंड की सजा मिलती है। वहीं अगर मामला छोटा हो तो सजा के तौर पर कोड़े मारे जाते है।

  • सीरिया

सीरिया में भी समलैंगिक संबंधों पर सजाए मौत दी जाती है।

  • सोमालिया

सोमालिया में भी समलैंगिक संबंध पर सजाए मौत दी जाती है। यदि कोई भी दो मर्द आपस में शारीरिक संबंध बनाते पकड़े जाते है तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है।

  • यमन

यमन में जहां अविवाहित लोगों को समलैंगिक संबंध बनाने पर कोड़े मरने की सजा है तो वहीं विवाहित पुरुषो के ऐसे संबंध पर उन्हें पकड़ के पत्थर मारकर मौत की सजा देने का प्रावधान है।

  • संयुक्त अरब अमीरात

संयुक्त अरब अमीरात संघीय दंड संहिता के अनुच्छेद 354 में कहा गया है कि समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सजा दी जाएगी, जिसने भी किसी महिला के साथ संभोग या पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती का इस्तेमाल किया हो। इसके अलावा, समान-लिंग संबंध पारंपरिक शरिया के अंतर्गत आते हैं।

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