India News(इंडिया न्यूज़), HRTC: अब से अगर बिना यात्री के बसों में भेजे जा रहे सामान का मूल्य 50,000 से अधिक होगा तो बिल देना भी अब जरुरी होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लगेज पॉलिसी के तहत बसों में बिना बिल के सामान लाने ले जाने पर रोक लगा दी है। इस पाॅलिसी को लेकर साफ आदेश दिया गया है कि बिना यात्री के बसों में सामान भेजने पर सामान का बिल कंडक्टर को देना अब अनिवार्य हो गया है। त्योहार को मद्देनजर रखते हुए निगम प्रबंधन ने यह फैसला लिया है।
रिपोर्ट के मुताबिक अब बिना यात्री के बसों में भेजे जा रहे सामान का मूल्य अगर 50,000 से अधिक होता है तो उन्हें वैध ई-वे बिल देना भी जरुरी होगा, और उस बिल पर सामान ले जाने के लिए जिस परिवहन का इस्तेमाल आप करेंगे उसमे साधन एचआरटीसी बस का हवाला होना काफी जरूरी है। और तो और परिचालकों को भी यह मालूम करना होगा कि कोई भी सामान बिना बिल के बस के अंदर न हो। त्योहारो की वजह से बड़ी संख्या में लोग बसों में सामान भेज रहे हैं।
निगम प्रबंधन ने साफ कह दिया है कि बिना जरूरी के सामान अगर आप भेजते है तो आबकारी विभाग की टीमें सामान जब्त कर लेती हैं तो फिर निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। बता दें, निगम प्रबंधन ने अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए ये लगेज पाॅलिसी लागू किया है।
वही ये योजना लागू होने के बाद ही निगम की मासिक आय करीब एक करोड़ रुपये तक बढ़ कर आ गई है। 50,000 से अधिक कीमत के सामान के साथ ई-वे बिल देना अब अनिवार्य होगा। विभाग अगर सामान जब्त कर लेती है तो निगम की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
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