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Punjab: हाईकोर्ट ने ठुकराई पंजाब सरकार की मांग, ETT शिक्षकोंं की भर्ती पर रोक हटाने से किया इनकार

• LAST UPDATED : November 15, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) Punjab: पंजाब में ETT शिक्षकों भर्ती पर लगी रोक हटाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से दलील दी गई। इस दलील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने असहमति जताई है। कोर्ट ने कहा है कि आगे की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

इतने पदों पर जारी हुआ था विज्ञापन 

बता दें कि याचिका दाखिल करने वाले परविंदर सिंह और अन्य लोगों ने एडवोकेट विकास चतरथ के माध्यम से हाईकोर्ट में कहा कि पंजाब सरकार ने 12 अक्तूबर 2022 को ईटीटी के 5994 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में योग्यता मानकों को पूरा करने के चलते याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था। जानकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सर्विस नियम को अधिसूचित किया था।

आरक्षित वर्ग को छूट नहीं मिला

गौरतलब है कि पंजाब की अतिरिक्त परीक्षा को ग्रुप-सी की सभी सरकारी नौकरी के लिए जरूरी कर दिया गया था। अधिसूचना में बताया गया कि आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई। फिर 1 दिसंबर 2022 को एक शुद्धि पत्र जारी हुआ। जिसके तहत 12 अक्टूबर को ईटीटी के 5994 पद भरने के लिए जारी विज्ञापन पर भी इसे लागू किया गया। याचिकार्ता ने कहा कि इस प्रकार अधिसूचना को किसी पूर्व में जारी भर्ती पर लागू करना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में इस शुद्धि पत्र को रद्द करने का आदेश दिया जाए और साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।

सरकार ने दी दलील

सुनवाई के दौरान भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए हाईकोर्ट से सरकार ने अपील करते हुआ कहा कि इस याचिका का जल्द निपटारा किया जाए। सरकार ने आगे कहा कि भर्ती पूरी कर राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकता है, जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल है। मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है।

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