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Horticulture Department Warning प्रोमालिन और परलान रसायन विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

• LAST UPDATED : March 21, 2022

Horticulture Department Warning प्रोमालिन और परलान रसायन विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

इंडिया न्यूज, शिमला।

Horticulture Department Warning : उद्यान विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ पंजीकृत/अनाधिकृत रसायनों जैसे प्रोमालिन और परलान को कुछ रसायन विक्रेताओं द्वारा किसानों को इस दावे से बेचा जा रहा है कि इन रसायनों का गुलाबी कली पर इस्तेमाल तथा छिड़काव करने से सेब की गुणवत्ता व उत्पादन में बढ़ोतरी होती है।

उन्होंने कहा कि कीटनाशक अधिनियम 1968 तथा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा इन रसायनों को अनुमोदित नहीं किया गया है और डा. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन द्वारा इन रसायनों का फल पर उपयोग करने के लिए परीक्षण और अनुमोदन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि कुछ रसायन विक्रेता व फल उत्पादक संघ अपने निजी स्वार्थों के कारण इन रसायनों की अनाधिकृत बिक्री कर रहे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई रसायन विक्रेता अनाधिकृत रसायनों को राज्य को विक्रयकर्ता पाया गया तो उसके विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा ऐसे रसायन विक्रेताओं का लाइसेंस तुरंत रद किया जाएगा इसलिए प्रदेश के बागवानों से अनुरोध है कि वे विभाग द्वारा अनुमोदित स्प्रे सारिणी के अनुसार ही रसायनों का प्रयोग करें। Horticulture Department Warning

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