India News Himachal ( इंडिया न्यूज),Himachal Crime: शिमला में एक आदमी की हत्या के बाद शव को जला देने वाले 11 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस घटना ने राजधानी शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र की गलोट पंचायत को चौंका दिया। आरोपों के मुताबिक, हत्या की गई थी क्योंकि उन्हें मंदिर में चोरी करते और आग लगाने के आरोप मिले थे।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के अपराध में 11 आरोपी याचिका में थे जिनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोप की गंभीरता और हत्या के तरीके को ध्यान में रखते हुए आरोपित याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत नहीं देने का निर्णय लिया।
आरोपों के अनुसार, एक व्यक्ति की हत्या की गई थी जिसका आरोप चोरी करने और मंदिर में आग लगाने के शक पर था। इस घटना का क्षेत्र राजधानी शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र की गलोट पंचायत में 11 आरोपियों को एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। कुछ प्रार्थी वहां मौजूद थे जब शव को जलाते समय।
सभी आरोपित गलोट पंचायत के शिलड़ू गांव के निवासी हैं। घटना के 11 दिन बाद मृतक की मां ने पुलिस के पास हत्या की शिकायत की और मामला दर्ज करवाया गया। मृतक की मां तारा देवी ने बताया कि उसका बेटा टीकम चंद कम से कम आठ साल से पनेश के साथ रहने वाले गांव खरयाड़ में सेवानंद नामक व्यक्ति के घर में मजदूरी कर रहा था। 22 मार्च, 2024 को सेवानंद की पत्नी ने फ़ोन कर बताया की उसके बेटे की मौत हो गई। और वे शव का अंतिम संस्कार कर रहे है।