लड़की का नंबर मांगना यौन उत्पीड़न नहीं...HC का बड़ा फैसला

गुजरात के गांधीनगर में एक महिला ने एक युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है

महिला ने सेक्टर 21 में रहने वाले समीर रॉय पर आरोप लगाया है कि उसने युवती का मोबाइल नंबर, उसका नाम और पता पूछा था

इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस निरजार देसाई ने कहा कि अगर कोई किसी से उसके नंबर पूछता है तो यह उसके लिए अपमानजनक या गलत हो सकता है

लेकिन ये यौन शोषण नहीं हो सकता है। इसके लिए एफआईआर दर्ज करवाना भी गलत है

जस्टिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 354 यौन उत्पीड़न के तहत सजा के लिए है, पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A में केस दर्ज किया है

जस्टिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 354 यौन उत्पीड़न के तहत सजा के लिए है, पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A में केस दर्ज किया है

इसलिए एफआईआर में लिखित तथ्यों के आधार पर ये यौन उत्पीड़न नहीं होगा