इंडिया न्यूज, कुल्लू।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार (District and Sessions Judge Devendra Kumar) ने कहा कि समाज में सभी लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। तभी वे किसी भी प्रकार के अन्याय से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।
वे गुरुवार को पीपल जातर मेले (peepal jatar fair) के उपलक्ष्य में ढालपुर मैदान (Dhalpur Maidan) में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (District Legal Services Authority) की प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ करने के उपरांत बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिला विधिक सहायता प्राधिकरण सभी महिलाओं तथा उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता (free legal aid) प्रदान कर रहा है, जो धनाभाव में कभी-कभार न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के पात्र व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना है।
देवेंद्र कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम हो, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
इसके अलावा, सभी महिलाएं, अनुसूचित जाति व जनजाति (Scheduled Castes and Tribes) के लोगों को भी मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सादे कागज पर आवेदन जिला अथवा उपमंडलीय न्यायालय में करना होता है। सरकार पात्र व्यक्ति का मुकद्दमा लड़ने के लिए वकील की व्यवस्था मुफ्त करती है।
सत्र न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शनी में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को उपलब्ध करवाई जाने वाली मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित बुकलेट व पम्फलेट उपलब्ध करवाए गए हैं जिन्हें लोगों में वितरित किया जा रहा है।
3 दिनों तक चलने वाले पीपल जातर मेले में बड़ी संख्या में आ रहे लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रदर्शनी में तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला तथा उपमंडल स्तरीय विविका सेवा प्राधिकरण पंचायत स्तर पर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन कर रहा है।
शिविर में न्यायिक अधिकारियों के साथ अलग-अलग फील्ड में महारत हासिल अधिवक्ताओं के माध्यम से भी जानकारी लोगों को दी जाती है।
उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और समाज का कोई एक व्यक्ति भी न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए समाज में व्यापक जागरूकता जरूरी है।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (chief judicial magistrate) होशियार सिंह वर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लाहौल-स्पीति हरमेश कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राणिकरी अमरदीप सिंह, सिविल जज नोरया जैन, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सूद, वरिष्ठ अधिवक्ता तेज सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। न्याय के लिए अधिकारों की जानकारी जरूरी: जस्टिस देवेंद्र कुमार
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