इंडिया न्यूज, शिमला :
NDPS Act : राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर स्थित 2 फर्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्पाद तैयार न करने एवं बिक्री में अनियमितताएं पाए जाने के कारण 2 फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके एमडी-6 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि उक्त फर्मों द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत उपरोक्त फर्मों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त विभाग ने जिला हमीरपुर में 2 लाइसेंसियों की अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी हमीरपुर स्थित 13 दुकानों को सील करके उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।
जिला कांगड़ा में भी निरीक्षण के दौरान दुकान में अवैध शराब मिलने पर लाइसेंसी की दुकान को सील किया गया है। इस संदर्भ में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि विभाग अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी कार्रवाई जाएगी। NDPS Act
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