इंडिया न्यूज़, शिमला
नगर पंचायत बंजार (Nagar Panchayat Banjar) की ओर से याचिका (petition) भेजने और अदालत का समय बर्बाद करने के मामले में याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जर्माना लगा है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान (Judge Trilok Singh Chauhan) व् न्यायाधीश सीबी बारोवलिया (Judge CB Barovalia) की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रभु दयाल (Prabhu Dayal) के खिलाफ छह माह में करवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता नगर पंचायत बंजार की ओर से याचिका देने के सक्ष्म नहीं था। इस लिए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ केस दर्ज कर कठोर आदेश दे दिए हैं। आपको बता दे की याचिका बंजार के प्रसिद्ध देवता श्रृंगा ऋषि (Deva Shringa Rishi) के मेले ले लिए दी गयी थी। क्योंकि वे लोग आयोजन को नगर पंचायत बंजार की ओर से करवाने चाहते थे।
यह मेला पहले पंचायत समिति की तरफ से कराया जाता था। याचिकाकर्ता ने इस बात के लिए अदालत से गुहार लगाई थी कि मेले का आयोजन पंचायत समिति की ओर से करने से रोका जाए। क्योंकि बंजार के प्रसिद्ध देवता श्रृंगा ऋषि के मेले का आयोजन जिला स्तरीय तोर से 15 मई से 20 मई तक किया जाता है।