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MC Shimla Election: मतदान के समय मादक पदार्थों के बेचने व वितरित करने पर पाबंदी

• LAST UPDATED : April 28, 2023

India news: (इंडिया न्यूज़), MC Shimla Election, शिमला: हिमाचल प्रदेश में नगर निगम शिमला चुनाव (MC Shimla Election) को संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने नगर निगम चुनाव को लेकर आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 2 मई 2023 को सुनिश्चित किया गया है, जिसके मद्देनजर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के तहत मतदान क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

48 घंटे तक रहेगा पतिबंध

राज्य निर्वाचन के आदेशानुसार स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान बेचने, देने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज होगा मामला

उपायुक्त ने बताया कि आदेशों को न मानने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। आयोग चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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