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Assembly Elections मतदान के लिए विशेष सार्वजनिक अवकाश

• LAST UPDATED : February 9, 2022

इंडिया न्यूज, शिमला :

Assembly Elections : हिमाचल प्रदेश में कार्यरत या सेवाएं प्रदान कर रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब राज्य के पंजीकृत मतदाताओं को इन राज्यों में विधानसभा के सामान्य चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य चुनाव के दृष्टिगत 10, 14, 20, 23 व 27 फरवरी, 3 मार्च तथा 7 मार्च, 2022 को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यहां बताया कि उत्तराखंड में 14 फरवरी तथा पंजाब में 20 फरवरी, 2022 को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।

ये हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए मान्य होगा जोकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाता हैं।

ये अवकाश दिहाड़ीदार कर्मचारियों तथा नेगोशिएवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत सवैतनिक अवकाश होगा।

प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर हिमाचल के विभिन्न भागों में कार्यरत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है। Assembly Elections

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