India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल में शराब को बड़ा फैसला सामने आया है। हिमाचल सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की तर्ज पर शराब बेचने का फैसला किया है। अब नए नियम के अनुसार अलग – अलग ठेकों पर शराब दाम अलग होगा।
अब हर बोतल पर एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की जगह एमएसपी (न्यूनतम विक्रय मूल्य) प्रिंट किया जाएगा। कारोबारी ने बिक्री के लिए कोई उच्चतम कीमत नहीं बताई है। लाभांश को बरकरार रखते हुए कितनी शराब बेचनी है, इसका फैसला उसे खुद करना होगा।
सरकार ने पड़ोसी राज्यों से मुकाबला करने और अवैध शराब पर नजर रखने के लिए आबकारी नीति में यह बदलाव किया था। अब नई व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो गई है। कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर किसी ठेके पर महंगी कीमत पर शराब बेची जा रही है तो ग्राहक दूसरे ठेके पर जाकर रेट पता करेगा।
नए नियम के अनुसार दाम अलग होंगे तो जहाँ ग्राहक को सरता शराब मिलेगा, वो वही से खरीदेगा। एमएसपी से ज्यादा दाम में शराब बेचने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि कुछ साल पहले भी एमएसपी वाली नीति से शराब बेचा जाता था। अब भी वही दुहराया जाएगा। नई नीति में ठेकेदारों के लिए मासिक कोटा की शर्त भी खत्म कर दी गई है। इससे कारोबारियों को राहत मिली है।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नये प्रावधान से इस वर्ष करीब 2800 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार को 2,600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।
सभी ठेकों पर ब्रांड की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। रेट लिस्ट के साथ संबंधित क्षेत्र के कर एवं आबकारी निरीक्षक का नंबर लिखना भी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो केस भी दर्ज हो सकता है।
Also Read: