India News (इंडिया न्यूज़), Brij Bhushan: दिल्ली पुलिस ने WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों पर नए सिरे से सुनवाई की शुरुआत की है। ये सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने के लिए शुरु की गई है। एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने दिल्ली पुलिस की दलील सुनने के बाद मामले को लेकर अब 6 जनवरी, 2024 की तारीख दी है।
गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष अपनी दलीलें पेश की थी। जिसमें दावा किया गया कि बृजभूषण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आई विट्नेस मौजूद हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को उस दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई थी। बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बताया कि कुछ सामाजिक दायित्वों के कारण छूट मांगी गई थी। जिसके बाद अब कोर्ट शनिवार को भी मामले की सुनवाई जारी रखेगा।
सुनवाई के वक्त दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने मामले में दर्ज एफआईआर और आरोपियों के बयानों के बारे में अदालत को बताया। वकील अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं।
वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में दलील दी कि, ‘एक स्टेटमेंट के मुताबिक बृजभूषण ने कहा था, मैं किसी का करियर बना सकता हूं तो बिगाड़ भी सकता हूं। जिसको लेकर उन्होने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी का मामला बनता है।
एपीपी अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया, ‘बृजभूषण ने एक पहलवान से पूछा, मैं धोती कुर्ते में कैसा लग रहा? क्या यह सवाल किसी लड़की से पूछा जाना चाहिए?’
यौन उत्पीड़न मामले में सह आरोपी विनोद तोमर के बारे में बात करते हुए, एपीपी अतुल श्रीवास्तव ने पहलवान की शिकायत का हवाला देते हुए कहा, उनके कार्यालय में केवल लड़कियों को अंदर जाने की अनुमति थी। उनके कार्यालय के दरवाजे बंद थे और उन्होंने पुरुषों को प्रवेश करने से रोक दिया था। बात को आगे बढ़ाते हुए वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा, इससे इरादों का पता चलता है। लड़कियां अंदर थीं, इसलिए दूसरे लड़कों को चले जाने के लिए कहा गया था।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, साथ ही कहा कि उसके खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
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