India News HP ( इंडिया न्यूज ), Criminal Law: भारतीय न्याय संहिता के पूरे देश में लागू कर दिया गया है। देश भर की कानून व्यवस्था अब इसी के तहत काम करेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला केस दर्ज किया गया है। मंडी के पुलिस थाना धनोटू में नए कानूनों के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया।
हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में पहला मामला अभियोग संख्या- 64/2024 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसमें धारा 115(2), 126(2), 351(2) , के साथ धारा 352 के तहत केस दर्ज हुआ है। नए कानून के तहत अब पांच अलग-अलग थाने में तक कुल पांच केस दर्ज हुए है। जिसमे ढली सदर, धनोटू, हमीरपुर अंब के साथ नूरपुर थाना शामिल है। इन मामलों की जांच और कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नियमों के तहत किया जाएगा।
Also Read- Indian Army: लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने संभाला आरट्रैक शिमला के नए जीओसी-इन-सी का पद
बीते साल केंद्र सरकार ने अंग्रेजी शासनकाल के समय बने नियमों में बदलाव किया था। अब इस साल 1 जुलाई से ये सभी कानून प्रभाव में लाये जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून दंड की जगह न्याय देंगे। तीन नए कानूनों को देश में त्वरित न्याय करने के लिए और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लागू किया गया है।
आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को 2023 में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदला गया था जिसको अब 1 जुलाई को लागू कर दिया गया। इन कानूनों को भारत के लिए बनाया गया है जो भारतीय संसद द्वारा पास किये गए है इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये कानून पिछले कानूनों से ज्यादा भारतीय है।
Also Read- Theft in CCTV: दुर्गा मंदिर में चोरी की नाकाम कोशिश, CCTV में हुआ सब कुछ कैद