इंडिया न्यूज, कुल्लू :
DC Report : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से कुल्लू जिले में 44,825 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
इस पर सालाना लगभग 62.41 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में जिले में 2,221 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
बीते 4 सालों के दौरान जिले में पेंशन के कुल 15,423 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप 70 या अधिक आयु के व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन स्वीकृत करवाई जा रही है।
वर्तमान में जिले में 19,962 वरिष्ठ नागरिक 70 से ऊपर की आयु के हैं जिन्हें 1,500 रुपए प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
अन्य मामलों में 850 रुपए प्रतिमाह की दर से वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल, 2020 से समस्त विधवाओं एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन 850 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी है।
इसके अतिरिक्त जिले में 70% या इससे अधिक विकलांगता के कुल 1,589 लाभार्थियों को 1,500 रुपए प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 17 मई, 2021 को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत स्वर्ण जयंती नारी सबल योजना जोकि 65 से 69 वर्ष तक की सभी वरिष्ठ महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है।
इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिनमें दंपति में से किसी को सरकारी सेवा की पेंशन न मिल रही हो अथवा दंपति में से कोई आयकरदाता न हो ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ जरूरतमंदों को ही मिल सके। वर्तमान में कुल 3,766 पेंशनर इस योजना के तहत लाभान्वित किए जा रहे हैं।
उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2021-22 में जिले में गृह निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जाति के 67 मामले, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 तथा अनुसूचित जनजाति के 6 मामले स्वीकृत किए गए हैं।
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 1,50,000 रुपए की दर से मकान बनवाने के लिए कुल 1.13 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान जिले में 12 लाभार्थियों को 50,000 रुपए प्रति दंपति की दर से कुल 6 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 23 बीपीएल परिवारों को 20,000 रुपए की दर से कुल 4.60 लाख की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।
अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अत्याचार से पीड़ित 27 व्यक्तियों को कुल 18,04,488 की राशि प्रदान की गई। DC Report
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