इंडिया न्यूज, शिमला :
Deputy Commissioner Shimla : उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा है कि शिमला जिले में 235 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षक प्रदान किया गया है।
उन्होंने बताया कि मानसिक मंदता, स्वलीनता, सेरेब्रल पक्षाघात तथा विधिक विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांगजन जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो, उनको कानूनी संरक्षक प्रदान किया जाता है जिसमें दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता, भाई बंधु अथवा एनजीओ भी हो सकता है।
वे शुक्रवार को यहां राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के तहत गठित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
डीसी ने बताया कि जिले में 4 नए मामलों में कानूनी संरक्षक नियुक्त किए गए हैं जिसमें 1 तहसील ठियोग, 1 तहसील सुन्नी तथा 2 तहसील कुमारसैन से हैं।
उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को कानूनी संरक्षकों की छानबीन तथा उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला न्यायवादी रीना चौहान, कार्यकारी जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा, डीपीओ दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला ईशा ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। Deputy Commissioner Shimla
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