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Drugs Case: चिट्टा रखने के आरोप में एक व्यक्ति को कोर्ट ने सुनाई सजा 

• LAST UPDATED : January 11, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), Drugs Case: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राजू चौहान निवासी मधूवन डा0 भुट्टी तहसील कुमारसैन जिला शिमला हि०प्र० उम्र करीब 34 साल को 1 साल सशक्त कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई । फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि  16 जुन 2019 को पुलिस पार्टी गश्त पर रवाना थी तो समय करीब 6.15 बजे शाम एक पिकअप गाडी नारकण्डा की तरफ से आई, जिसे रुटीन चैकिंग के लिए रोका तथा चालक से गाडी के कागजात मांगे। ड्राईबर कुछ घबराया था तो पुलिस को शक हुआ। इस बीच वहां पर एक अन्य व्यक्ति हितेन्द्र कौशल मौके पर आया और पुलिस ने उसके सामने गाडी को चैक किया तो डैशबोर्ड में एक सिग्रेट की डब्बी में 11 ग्राम चिट्टा पाया गया। जिस बारे पुलिस थाना कुमारसैन में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग का अन्वेषण एएसआई देब राज ने अमल में लाया! इस दौराने ट्रायल अदालत में 14 गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत में आरोपी को एक साल व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल व केएस जरयाल ने की।

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