India News (इंडिया न्यूज़), Hamirpur News, Himachal: सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप में विकास खंड भोरंज की एक पंचायत की प्रधान की कुर्सी चली गई। आरोप सिद्ध होने पर निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द कर दिया है। इस फैसले को संबंधित प्रधान ने पहले उपायुक्त हमीरपुर, उसके बाद मंडलायुक्त मंडी और अब प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन, उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई है। उच्च न्यायालय ने भी चुनाव याचिका और राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अपील की अर्जी खारिज कर दी।
विकास खंड भोरंज के रहने वाले एक व्यक्ति ने पंचायत प्रधान के चुनाव को रद्द करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका दायर की थी। निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले की जांच के लिए जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए थे। राजस्व विभाग की ओर से की गई जांच में पाया गया कि निर्वाचित प्रधान का सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है। इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने आगामी कार्रवाई करते हुए निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की थी। इसके बाद संबंधित पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द कर दिया गया।
हमीरपुर के विकासखंड के एक पंचायत प्रधान के चुनाव रद्द हो चुके हैं। प्रतिद्वंद्व द्वारा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद इन चुनाव को रद्द कर दिया गया है। परंतु प्रतिद्वंत अशोक कवि द्वारा जिला पंचायत अधिकारी को शिकायत दी गई है कि यह चुनाव रद्द होने तथा उच्च न्यायालय में मैं कोई स्थगन आदेश जारी न होने के बाद भी संबंध पूर्व प्रधान पंचायत की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर शशि बाला ने कहा कि विकास खंड भोरंज की एक पंचायत प्रधान के चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी। प्रधान पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप जांच प्रक्रिया में सही पाए गए हैं। इसके बाद संबंधित पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द किया गया है।
उन्होंने उपायुक्त हमीरपुर, मंडलायुक्त मंडी और उच्च न्यायालय में भी अपील की थी, लेकिन अपील की अर्जी खारिज हो चुकी है। उधर, हमीरपुर ब्लॉक की एक पंचायत के प्रधान का चुनाव भी रद्द हुआ है। शिकायत मिली है कि वह अभी तक पंचायत कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसकी अब जांच की जाएगी।
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