India News (इंडिया न्यूज़) Haryana : हरियाणा में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के कानून देने के कानून को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हरियाणा सरकार के इस कानून को लेकर उद्योग मालिकों ने आवाज उठाई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने ये फैसला लिया है। बता दें कि मामले की सुनवाई एक महीने पहले ही पूरी हो गई थी।
बता दें कि इस मामले के फैसले को कोर्ट ने रिजर्व रख लिया था। जानकारी के लिए बता दें कि इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी। जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की और शुक्रवार के दिन कोर्ट ने इस कानून को खारिज करने का फैसला सुनाया।
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