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Himachal: कर्मचारियों का हर ट्रांसफर आदेश अब होगा सार्वजनिक,दिशा-निर्देश जारी

• LAST UPDATED : October 5, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Himachal: हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में होने वाले कर्मचारियों के सभी तबादला आदेशों को अब सार्वजनिक करना होगा। सभी स्थानांतरण आदेशों को सरकार की वेबसाइट अथवा बाकी तरीकों से जनता के सामने रखना होगा। इस संबंध में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त रोड धीमान द्वारा सचिव प्रशासनिक सुधार शिवपाल रासू को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देश भेजे गए।

6 मार्च 2024 से होगा लागू

हर विभाग और स्वायत्त संस्थान को इन आदेशों को 6 मार्च 2024 से पहले तक लागू करना होगा। इसकी अनुपालना रिपोर्ट राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सचिव प्रशासनिक सुधार को भेजनी होगी। दिशा-निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया है।

सी पाल रासू ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, राज्यपाल की सचिव, विधानसभा सचिव, लोकायुक्त के सचिव, सभी निगम, बोर्ड और सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश भेजे हैं। इसमें तबादला आदेशों के अलावा स्थानांतरण नीति की भी सूचना सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है।

वेबसाइट व अन्य तरीकों से करें सार्वजनिक

सभी विभागों और अन्य सरकारी व स्वायत्त संस्थाओं को कहा गया है कि वे इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर या अन्य माध्यम से सार्वजनिक करें, ताकि इसे आम आदमी समझ सके। इसके लिए आरटीआई एक्ट की धारा 4 व उप धारा 4 का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, यह दिशा-निर्देश उन मामलों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें आरटीआई एक्ट की धारा 8 के तहत छूट दी गई है। यह मामले सुरक्षा और खुफिया संगठनों से संबंधित होंगे। इसके तहत अगर राज्य की अखंडता, निष्ठा, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित जुड़े हुए हों, तो उन्हें साझा न करने की छूट रहेगी।

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