होम / Himachal High Court: पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हिमाचल उच्च न्यायालय ने दिए कई आदेश

Himachal High Court: पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हिमाचल उच्च न्यायालय ने दिए कई आदेश

• LAST UPDATED : July 25, 2024

India News HP ( इंडिया न्यूज ), हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आदेश दिए है। तो वही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि भूटान और सिक्किम के आधार पर हिमाचल में आने वाले सभी सैलानियों से टैक्स वसूला जाए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए।

अब टैक्स वसूला जायेगा

हाईकोर्ट ने कहा कि भूटान और सिक्किम के आधार पर हिमाचल में आने वाले पर्यटक से पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाये रखने के लिए टैक्स वसूला जाए। तो वही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हिमाचल में आने वाले सारे पर्यटक की गाड़ियों में प्लास्टिक बैग रखा जाएं ताकि पर्यटक इन बैगों में अपना सारा कूड़ा डालें। हालांकि, हाईकोर्ट ने 23 मार्च और 9 मई के आदेशों में भी नगर निगम शिमला को कचरे से निजात दिलाने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया था।

अदालत ने दिए ये आदेश… (Himachal High Court)

अदालत ने पर्यटकों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स के ऊपर अगली सुनवाई में हलफनामा दायर करने को भी कहा है। अदालत ने ये भी पूछा कि सैलानियों से जो ग्रीन टैक्स वसूला जा रहा है उसका उपयोग कहां पर किया जा रहा है। तो वहीं अदालत ने आदेश दिए कि हिमाचल में दूसरी राज्यों से आने वाली सभी प्लास्टिक कंपनियों का पंजीकरण जरूर करवाया जाए ताकि यह पता चल सके कि हिमाचल में कितनी मात्रा में प्लास्टिक आ रहा है। और इसे कहां पर डाला जा रहा है। और अगर कोई गैर कानूनी तरीके से प्लास्टिक ला रहा है तो उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाए।

Also Read: https://himachal.indianews.in/himachal-pradesh/himachal-cloud-burst-in-anjani-mahadev-of-manali-huge-damage-in-palchan/

SHARE
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox