India News (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश में अब अनुबंध कर्मचारियों को भी तबादले होने पर पदग्रहण करने का समय और यात्रा भत्ता मिलेगा। सरकार ने पुरानी व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। आमतौर पर अनुबंध अवधि में तबादले नहीं किए जाते हैं।
सरकार अगर जनहित में चाहे तो स्थानांतरित कर सकती है। नई व्यवस्था में 30 किलोमीटर से कम दूरी पर तबादले पर एक दिन और इससे अधिक दूरी पर पद ग्रहण करने के लिए पांच दिन मिलेंगे। पुराने स्थान से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। पद ग्रहण करने के लिए निर्धारित दिनों के बीच में अगर सरकारी अवकाश आता है तो उसकी गिनती नहीं होगी।
पद ग्रहण करने के लिए एक दिन आगे हो जाएगा। 30 किलोमीटर से कम दूरी होने पर अगर स्थानांतरण होता है तो यात्रा भत्ता पथ परिवहन निगम की सामान्य बस के किराये के बराबर मिलेगा। यह प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के विचाराधीन था। वित्त विभाग से चर्चा के बाद अब कार्मिक विभाग ने अनुबंध कर्मियों के पक्ष में फैसला लिया है।
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