इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी ट्रक संचालकों की गुड्स टैक्स की पेनल्टी को माफ नहीं किया है। परिवहन विभाग ने गुड्स टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है। अभी तक जिन ट्रक संचालकों ने लंबे समय से गुड्स टैक्स जमा नहीं किया है, उनके लिए यह गोल्डन चांस है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसके लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की है। अगर इस बीच ट्रक संचालक या डिफॉल्टर उपभोक्ता अपने वस्तु कर जमा नहीं करवाते हैं तो उनके ट्रक के नंबर को सीज कर दिया जाएगा। उसके बाद ट्रक की पासिंग और फिटनेस के कार्य को भी रोक दिया जाएगा। बीबीएन में 10,000 से अधिक ट्रक हैं। इनमें से 25 फीसदी ट्रक संचालकों ने गुड्स टैक्स नहीं जमा करवाया है क्योंकि टैक्स से ज्यादा उन पर पेनल्टी लग गई है।
प्रदेश की पूर्व बीजेपी सरकार ने ट्रक संचालकों से पेनल्टी को रद्द करने की बात कही थी, लेकिन पेनल्टी को रद्द नहीं किया जा सका और इसी बीच सरकार बदल गई ट्रक संचालकों के ट्रक गुड्स टैक्स के अभाव में बिना परमिट के खड़े हो गए। सीपीएस राम कुमार ने इस मामले में सीएम से बात करके गुड्स टैक्स जमा करवाने की तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है।, लेकिन पेनल्टी को प्रदेश की नई सरकार ने भी माफ नहीं किया। ट्रक संचालकों को पूरा विश्वास था कि उनकी पेनल्टी को माफ कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
पहले गुड्स टैक्स आबकारी एवं कराधान विभाग में जमा होता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2021 से सभी प्रकार के टैक्स को एक ही छत के नीचे जमा कराने के लिए परिवहन विभाग को आदेश दिए। जिन ट्रक संचालकों ने गुड्स टैक्स को जमा नहीं किया था, उनके लिए आबकारी एंव कराधान विभाग ने एक साल का समय दिया। टैक्स को आबकारी एवं कराधान विभाग में दिसंबर 2022 तक जमा कराना था, लेकिन पेनल्टी अधिक होने के कारण ट्रक संचालकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया। अब टैक्स को 31 मार्च तक जमा करने का समय दिया गया है। अगर टैक्स को जमा नहीं किया तो ट्रकों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
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