Himachal News: मुफ्त शौचालय में महिलाओं से पैसे वसूलने पर हाईकोर्ट की चेतावनी, जानें क्या कहा

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश (Himachal News) उच्च न्यायालय ने शौचालयों के इस्तेमाल के लिए महिलाओं से शुल्क वसूलने को “गंभीर मामला” बताया है। उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम (एसएमसी) और सुलभ इंटरनेशनल को इस आरोप पर अवमानना ​​कार्यवाही की चेतावनी दी है कि महिलाओं से मुफ्त शौचालयों के इस्तेमाल के लिए 5 रुपये वसूले जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की पीठ ने एसएमसी और सुलभ इंटरनेशनल को सार्वजनिक शौचालयों के मुफ्त इस्तेमाल के संबंध में अदालत द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

वास्तव में एक गंभीर मामलाः HC

बता दें कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कहा कि हमारे संज्ञान में यह बात लाई गई है कि इस उच्च न्यायालय के आदेशों और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन द्वारा दिए गए इस वचन के बावजूद कि शौचालय पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मुफ्त हैं, शौचालयों का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं से कम से कम 5 रुपये ठगे जा रहे हैं। यह वास्तव में एक गंभीर मामला है,” पीठ ने कहा, जैसा कि लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है।

हिमाचल प्रदेश (Himachal News) की राजधानी शिमला में सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और परवाणू-शिमला राजमार्ग पर सुविधाएं स्थापित करने के संबंध में स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

प्रचार करने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को स्थानीय केबल नेटवर्क सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस आशय का व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया। परवाणू और शिमला के बीच सड़क किनारे सुविधाएं विकसित करने के मुद्दे पर, हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास लंबित है। इसलिए, हाईकोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के माध्यम से याचिकाकर्ता को मामले में पक्षकार बनाया।

ये भी पढ़ेंः- यहां दिखाई देते हैं भगवान विष्णु के चरणों के निशान

इसके अलावा, यह देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की बागवानी शाखा ने राजमार्ग पर डंपिंग साइट के सौंदर्यीकरण का सराहनीय काम किया है, हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका में एक स्वतंत्र पक्ष के रूप में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। साथ ही, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में जारी अदालती आदेशों का पालन करने में विभिन्न राज्य प्राधिकरणों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की सराहना की।

ये भी पढ़ेंः- सानिया मिर्जा नहीं ये है दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत टेनिस खिलाड़ी

SHARE
Ajay Gautam

Recent Posts

Himachal Politics: SC ने MCD मेयर और पूर्व मेयर को दी राहत…सरकार को झटका

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव से पहले हिमाचल सरकार…

4 weeks ago

Himachal Crime: सनकी पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Crime: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल…

4 weeks ago

Himachal News: यात्रियों के लिए खुशखबरी! विस्टाडोम ट्रेन का संचालन सफल, जानें डिटेल

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने वालों के लिए…

4 weeks ago

Himachal News: स्कूलों के जल की गुणवत्ता में हिमाचल दूसरे स्थान पर, जानें डिटेल में

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश ने जल गुणवत्ता के मामले में…

4 weeks ago

Health News: बारिश में क्यों होता हैं जोड़ों में दर्द….जानिए इसका कारण

India News HP (इंडिया न्यूज़),Himachal Health News: जब भी बारिश का मौसम शुरु होता हैं,…

4 weeks ago

Himachal Disaster: शिमला में फिर भूस्खलन! सड़क पर आई दरार, बढ़ी मुश्किलें

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Disaster: हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन की घटनाएं…

4 weeks ago