होम / Himachal News: गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, 1 जुलाई को लागू होंगे ये 3 नए कानून

Himachal News: गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, 1 जुलाई को लागू होंगे ये 3 नए कानून

• LAST UPDATED : June 28, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), Himachal News: देशभर में एक जुलाई से लागू होने जा रहे तीन नए कानून लागू होने वाले है। एक जुलाई से देशभर में तीन नए न्यायोन्मुखी कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे।

संग्रह नाम का App बनाया

हिमाचल प्रदेश को बीपीआरएंडडी की ओर से प्रशिक्षण मॉड्यूल भी भेजे गए हैं, ताकि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकें। इसके साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने संग्रह नाम से एक निःशुल्क ऐप भी बनाया है, जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धाराओं और नए आपराधिक कानून के तहत उनकी संगत नई धाराओं के बारे में जानकारी देता है। केंद्र ने राज्य सरकार से नए कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है।

ये भी पढ़ें: HP Child Development: CM सुखू की घोषणा, बच्चों के विकास के लिए नई योजना की शुरुआत

SMS से समन

1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक एक अहम हिस्सा निभाएंगे। समन एसएमएस के ज़रिए भेजे जाएँगे, 90 प्रतिशत गवाह वीडियो कॉल के ज़रिए पेश होंगे और अदालतें एफआईआर दर्ज होने के तीन साल के भीतर आदेश पारित करेंगी। सभी अदालती मामले ऑनलाइन होंगे और एफआईआर, कोर्ट डायरी और फ़ैसले डिजिटल किए जाएँगे। चार्जशीट पेन ड्राइव में स्टोर की जाएँगी और उन पर जवाब भी पेन ड्राइव के ज़रिए डिजिटली दाखिल किए जा सकेंगे।

हर स्टेशन में तैयार किया मास्टर ट्रेनर

प्रदेश में भी नई व्यवस्था लागू करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पुलिस विभाग ने हर थाने में मास्टर ट्रेनर नियुक्त कर दिए हैं। हेड कांस्टेबल और उनसे ऊपर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

ये भी पढ़ें: Himachal Weather: शिमला में भारी बारिश, IMD ने सात जिलों में जारी किया “ऑरेंज अलर्ट “

SHARE
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox