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Himachal News: शिमला में राहुल गांधी के मुद्दे पर पीएम के पुलते के साथ निकाली शव यात्रा, युवा कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ जताया रोष

• LAST UPDATED : March 25, 2023

Himachal News: राहुल गांधी की बाते दिन लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का विरोध अलग-अलग तरीके से किया जा रहा है। शनिवार को शिमला में युवा कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोअर बाजार से लेकर शेरे पंजाब तक शव यात्रा निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद युवा कांग्रेस ने मोदी सरकार के पुतले को जला कर भी विरोध प्रकट किया।

  • शिमला में पीएम मोदी के पुतले के साथ निकाली शव यात्रा
  • सरकार का पुतला जलाकर केंद्र का किया विरोध
  • बीजेपी ने किया शब यात्रा को लेकर कांग्रेस पर पलटवार

देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा हमला- जयवर्धन खुराना

हिमाचल के शिमला में केंद्र सरकार की शव यात्रा के बाद युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जयवर्धन खुराना ने कहा के केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा कर बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है। इससे पहले भी भारत में कई नेताओ पर मानहानि के मुकदमे चले है, लेकिन आज तक किसी पर इस तरह की कार्यवाही नही की गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर ये कार्यवाही लोकतंत्र की हत्या है। इसके साथ ही देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा हमला है।

मोदी सरकार की चेतना मर चुकी है- जयवर्धन खुराना

युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा के हम आज मोदी सरकार की शव यात्रा निकाल कर ये प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे है कि मोदी सरकार की चेतना मर चुकी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आम लोगो की बात को उठा रहा है और सरकार की खामियों को सबके सामने रख रहा है, मोदी सरकार उसको चुप करवाने के गैर-लोकतांत्रिक हथकंडे अपना रही है।

शव यात्रा पर बीजेपी ने दि प्रतिक्रिया

वहीं, शिमला में कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि युवा कांग्रेस ने आज शिमला में धरना प्रदर्शन किया है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने यह धरना प्रदर्शन क्यों किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को इसलिए रद्द की गई है क्योंकि सूरत के एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 8 (4) के तहत स्पष्ट रूप में लिखा है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा समय के लिए सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है।

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