Himachal News: हिमाचल में शराब की सप्लाई को लेकर सख्त नियम लागू , जानें क्या है नियम

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में शराब के सप्लाई के लिए और उपभोक्ताओं को गुणवता वली शराब मुहैया करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई सख्त नियम लागू कर दिए है। ये नियम 15 अप्रैल से प्रदेश में शराब के ठेकों में जारी किए जाएगें। गौरतलब है कि अब सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्रियों को 15 अप्रैल से सप्लाई परमिट नहीं मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी को शराब की दुकानों और इससे जुड़ी जगहों में अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे शराब तस्करी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया है।

  • शराब से जुडी सभी जगहों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य
  • शराब तस्करी के खिलाफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू
  • शराब के लिए बनेगें ई ऑफिस

जानें क्या-क्या है नियम

बता दे कि अब शराब की फैक्ट्रियों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कैमरा नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्रियों अब प्रदेश में शराब की बोतलों के सप्लाई नहीं कर पाएगी। वहीं तस्करी को देखते हुए आबकारी विभाग ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी लागू कर दिया है। इसके अलावा शराब की सप्लाई करने के लिए जीपीएस युक्त वाहनों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं शराब की बोतलों में अब बार कोड को स्कैन करने पर शराब को बनाने के वर्ष, बैच नंबर और कहां उसे बनाया गया है, इससे जुड़ी सभी जानकारी मिल जाएगी। शराब कारखानों में कंप्यूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं। हर जानकारी को कंप्यूटर सिस्टम पर अपडेट किया जा रहा है। शराब कारोबारी बिना बैच नंबर के शराब सप्लाई नहीं कर सकेंगे। हर बोतल का कंप्यूटर सिस्टम पर पंजीकरण होगा। शराब बोतलों का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू होने पर सरकार को मिलने वाले टैक्स की भी सही गणना हो सकेगी। इस प्रक्रिया से सरकार के राजस्व भी भी बढ़ोतरी होगी।

ई ऑफिस में तबदील हुआ विभाग

कर एवं आबकारी विभाग को ई ऑफिस में तबदील कर दिया है। लाइसेंस, परमिट, नए उत्पाद की मंजूरी लेने सहित अन्य कार्यों के लिए अब कारोबारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विभाग का हर काम अब ऑनलाइन होगा। इन दिनों विभागीय अधिकारी पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने में जुटे हैं।

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