India News (इंडिया न्यूज़), Himachal Pradesh High Court, Himachal: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से छठे वेतन आयोग का लाभ देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि पर छह प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा द्वारा संशोधित लाभ देने के लिए छह हफ्तों का समय दिया गया है। कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग से सेवानिवृत्त उपनिदेशकों की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट द्वारा यह आदेश पारित किए गया।
याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक अभी तक कोई वित्तीय लाभ नहीं दिए गए हैं। अदालत को बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को संशोधित वेतनमान संबंधी नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाया और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से यह संशोधित वेतनमान दिए जाने की घोषणा की गई थी।
India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव से पहले हिमाचल सरकार…
India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Crime: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल…
India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने वालों के लिए…
India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश ने जल गुणवत्ता के मामले में…
India News HP (इंडिया न्यूज़),Himachal Health News: जब भी बारिश का मौसम शुरु होता हैं,…
India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Disaster: हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन की घटनाएं…