इंडिया न्यूज़, हिमचाल प्रदेश (Himachal pradesh): हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां नगर निगम चुनाव शिमला की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं एक बार फिर से नगर निगम शिमला के चुनाव का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पहुंचा गया है। अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में नगर निगम के वार्ड़ों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने को नियमों का उल्लंघन बताया है। जैन ने कहा कि वार्ड की संख्या घटाना नगर निगम अधिनियम- 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन करना है।
अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने अपनी याचिका में बताया है कि पूर्व की सरकार ने वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 करते समय नियमों को ध्यान रखा गया था। ऐसे में अब संशोधन करके वार्डों की संख्या को कम करने का कोई मतलब नहीं है। याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। 28 मार्च को राज्य चुनाव आयोग को 28 मार्च तक जवाब दायर करने की बात कही गई है। 28 मार्च को ही मामले की सुनवाई भी होगी।
हिमाचल प्रदेश में पूर्व की बीजेपी सरकार ने नगर निगम शिमला में वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 कर दी थी। इसके बाद परिसीमन से असंतुष्ट होकर कई पार्षदों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस की सरकार ने दोबारा वार्डों की संख्या को घटाकर 34 कर दिया। सत्यपाल जैन की याचिका की वजह से प्रदेश में दोबारा नगर निगम शिमला का चुनाव टल सकता है।
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