इंडिया न्यूज, शिमला :
Himachal Pradesh Slum Developers Property Rights Bill 2022 Passed in the Assembly : शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश स्लम डिवेलर्स प्रापर्टी राइट्स बिल 2022 को विधानसभा ने पारित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इस बिल का मुख्य लक्ष्य झुग्गी में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देना है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस कानून के बनने से स्लम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र व्यक्तियों को 75 वर्ग मीटर तक जमीन का अधिकार दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग को लाभ और सम्मान से रहने का अधिकार देने का यह सकारात्मक प्रयास है।
उन्होंने कहा कि इस एक्ट का लाभ न केवल शिमला, बल्कि अन्य शहरी क्षेत्रों में भी होगा। शिमला की बात करते हुए शहरी विकास मंत्री ने कहा कि झुग्गियों में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग रहते हैं।
शिमला शहर की सफाई व्यवस्था का जिम्मा इन लोगों पर है लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों पर बेदखली की तलवार लटकती रहती है।
उन्होंने कहा कि बेदखली के इस भय से बचने के लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है। भारद्वाज ने कहा कि अधिकतर लोग 2 बिस्वा भूमि या इससे कम जगह पर रह रहे हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी को एक समान 2 बिस्वा जमीन का अधिकार दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर पात्र व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार मुफ्त दिया जाएगा, जबकि अन्य लोगों के लिए फीस निर्धारित की जाएगी जोकि बहुत थोड़ी होगी।
उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को अन्य कानूनों की पेचीदगियों से बचने के लिए भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका विकास निधि का भी प्रावधान इस एक्ट में है।
इस निधि में फीस के रूप में एकत्रित हुए पैसों के अलावा सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीएसआर से तहत भी पैसा इस निधि में जोड़ा जाएगा। Himachal Pradesh Slum Developers Property Rights Bill 2022 Passed in the Assembly