India News (इंडिया न्यूज़) Himachal Pradesh: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक केवल कुछ समय के लिए लोगों को पटाखें जलाने का अनुमति होगी। बता दें कि एनजीटी की ओर से वायु प्रदूषण के लिहाज से अति संवेदनशील शहरों में पटाखों पर रोक लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार साइलेंस जोन अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान परिसर के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर पाबंदी होगी। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2,000 और पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के उल्लंघन पर 5 साल की जेल या एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
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