India News HP (इंडिया न्यूज),Himachal Tourist: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को प्रदेश सरकार को एक अहम सलाह दी, जिसमें सैलानियों से कहा गया है कि वे अपनी गाड़ियों में डस्टबिन लेकर आएं। कोर्ट ने यह सुझाव शिमला, मनाली और अन्य पर्यटन स्थलों पर बढ़ती गंदगी और कूड़े के मुद्दे को लेकर दिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार को सलाह दी कि वह सैलानियों के लिए कैरी बैग अनिवार्य करे, ताकि सफाई बनाए रखी जा सके और कूड़ा फैलने से रोका जा सके। जस्टिस त्रिलोक चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की पीठ ने इस दिशा में हिमाचल सरकार को सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों से सीखने की सलाह दी। विशेष रूप से, सिक्किम में सैलानियों की गाड़ियों में डस्टबिन रखने की अनिवार्यता लागू की गई है, जिसे हिमाचल में भी अपनाने की बात की गई है।
इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सैलानियों से चार्ज लेने का सुझाव भी दिया है। सुनवाई के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि मनाली, कुल्लू, सिस्सु और कोकसर में ग्रीन टैक्स तो लिया जा रहा है, लेकिन इसके उपयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने सरकार को इस पैसे के उपयोग की जानकारी देने के लिए एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है और गोवा की तरह वेस्ट मैनेजमेंट सेटअप लगाने की सलाह दी है।
साल 2024 के पहले छह महीनों में हिमाचल प्रदेश में एक करोड़ से अधिक सैलानी आ चुके हैं। ऐसे में, कोर्ट का यह कदम पर्यटन स्थलों पर गंदगी की समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने सैलानियों के आगमन से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास एक टास्क फोर्स गठित करने का भी निर्देश दिया है।