India News (इंडिया न्यूज़), HP Govt, Himachal: हिमाचल प्रदेश में अब आईएस अधिकारियों को विदेश में पढ़ने जाने के लिए स्टडी लीव पर दो महिने पहले लेनी पड़ेगी मंजूरी साथ ही अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य हुआ। काार्मिक मंत्रालय द्वारा नई व्यवस्था की गई है। हिमाचल कार्मिक विभाग द्वारा इस मामले पर लिखित आदेश जारी किया गया है। विश्ष सचचिव कार्मिक की तरफ से सपष्ट रिप से इस आदेश में लिखा गया है कि स्टडी लीव पर जाने से कुछ दिन पहले किए गए आवेदन पर ही भविष्य में मंजूरी दी जाएगी।
इच्छुक आईएएस अधिकारियों को इसके विषय पर दो माह पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में कई बार आईएएस अधिकारी हर साल स्टडी लीव पर विदेश जाते हैं। आखिरी मौके पर आवेदन प्राप्त होने से कई बार मंजूरी देने से संबंधित औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा नई व्यवस्था करते हुए दो माह पूर्व मंजूरी लेने की व्यवस्था की गई है।
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