HP High Court: दो माह में सड़क सुविधा पहुंचेगी दिव्यांग महिला के घर, आदेशों के अनुपालना की रिपोर्ट भी सौंपने को कहा

India News (इंडिया न्यूज़), Kalka Shimla NH, Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग महिला के लिए सड़क सुविधा मुहैया करवाने के सिरमौर जिला प्रशासन को आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उपायुक्त सिरमौर को आदेश दिए कि दिव्यांग याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर सुलभ सड़क मुहैया करवाएं। अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी तलब की है।

अदालत ने कहा कि सड़क तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा विकलांगता अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांग व्यक्ति को सुलभ सड़क प्रदान करना राज्य की जिम्मेवारी है। इस अधिनियम में दिव्यांग व्यक्ति को सड़क सुविधा देने के लिए विशेष प्रावधान है।

अदालत ने किया आरूशी की याचिका का निपटारा

शिलाई क्षेत्र की आरूशी की याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह निर्णय सुनाया। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता नाबालिग है और शारीरिक रूप से 75 फीसदी दिव्यांग होने के कारण चलने-फिरने में असमर्थ है। वह अपने पिता की पीठ पर स्कूल जाने को मजबूर है। इस कारण वह अपने घर से 80 किलोमीटर दूर नाहन में पढ़ाई कर रही है।

याचिकाकर्ता और ग्राम पंचायत ने कई बार प्रशासन से सड़क बनाने की मांग की। दो वर्ष के बाद उपायुक्त सिरमौर ने शिलाई क्षेत्र के जामली से डुंगड कितेश वाया समदी मोहाल धारवा सड़क के निर्माण के लिए एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। 31 मई 2023 को स्वीकृत राशि के बावजूद सड़क निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अदालत ने तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सड़क बनाने के आदेश दिए।

पंप ऑपरेटर तथा पैरा फीटर की नौकरी देने का आदेश

हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग के पंप ऑपरेटर और पैरा फीटर को नौकरी देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया सरकार की ओर से लगाई रोक से पहले पूरी हो गई थी। अदालत ने ज्ञानचंद, सोहनलाल और पुलकित तंवर की याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिए।

अदालत ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता अर्की को दो पैरा पंप ऑपरेटर और एक पैरा फीटर को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए हैं। अदालत को बताया गया था कि 20 जुलाई 2022 को जल शक्ति विभाग उपमंडल अर्की में पंप ऑपरेटर और पैरा फीटर के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था।

विधानसभा चुनाव घोषित होने की वजह से नहीं ली गई प्रार्थियों की ज्वाइनिंग

परिणाम घोषित होने के बाद याचिकाकताओं को 13 अक्तूबर 2022 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। प्रदेश में 14 अक्तूबर 2022 को विधानसभा चुनाव घोषित होने के कारण प्रार्थियों की ज्वाइनिंग नहीं ली गई। राज्य सरकार की ओर से दलील दी थी कि 12 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा लिए निर्णय के अनुसार विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रहे सभी भर्ती प्रक्रियाओं को आने वाले आदेश तक किया स्थगित।

अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में सरकार के निर्णय से पहले ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गईं थी। रोजगार नोटिस 20 जुलाई 2023 के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के तहत याचिकाकर्ताओं का परिणाम 13 अक्तूबर 2022 को घोषित किया गया और उसके तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया था।

यह भी पढ़े- G-20 Summit: जी20 के कारण घटी दिल्ली में सेब की मांग, अब महज 30 से 40 ट्रक ही पहुंच रहे मंडी

SHARE
Soumya Madaan

Recent Posts

Himachal Politics: SC ने MCD मेयर और पूर्व मेयर को दी राहत…सरकार को झटका

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Politics: सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव से पहले हिमाचल सरकार…

3 months ago

Himachal Crime: सनकी पति ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Crime: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल…

3 months ago

Himachal News: यात्रियों के लिए खुशखबरी! विस्टाडोम ट्रेन का संचालन सफल, जानें डिटेल

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने वालों के लिए…

3 months ago

Himachal News: स्कूलों के जल की गुणवत्ता में हिमाचल दूसरे स्थान पर, जानें डिटेल में

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal News: हिमाचल प्रदेश ने जल गुणवत्ता के मामले में…

3 months ago

Health News: बारिश में क्यों होता हैं जोड़ों में दर्द….जानिए इसका कारण

India News HP (इंडिया न्यूज़),Himachal Health News: जब भी बारिश का मौसम शुरु होता हैं,…

3 months ago

Himachal Disaster: शिमला में फिर भूस्खलन! सड़क पर आई दरार, बढ़ी मुश्किलें

India News HP (इंडिया न्यूज़), Himachal Disaster: हिमाचल प्रदेश के शिमला में भूस्खलन की घटनाएं…

3 months ago