India news (इंडिया न्यूज़), Himachal Public Service Commission, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को 15 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में क्लाश वन, टू और थ्री वर्ग की भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर ऐसी सजा दी जाएगी। राज्य लोकसेवा आयोग ने क्लास वन, टू और थ्री की भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी की गई अधिसूचना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
अगर आवेदक अपने आवेदनों में फर्जी दस्तावेज लगाते हैं या परीक्षा केंद्र पर किसी स्टाफ से अभद्रता करते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। लोकसेवा आयोग से अधिसूचित नियमों के अनुसार भर्ती के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने और उत्तर पुस्तिका में अश्लील चित्र बनाने या लिखने वाले अभ्यर्थी पर भी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा के दौरान ऐसा करने से बचे
लिखित परीक्षा, पर्सनेलिटी टेस्ट और दस्तावेजों के दौरान स्टाफ से दुर्व्यवहार करने, धमकी देने और उन्हें शारीरिक तौर पर नुकसान करने वाले अभ्यर्थी पर कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को ऐसा करने से बचना होगा। इसके अलावा भर्ती परीक्षा के दौरान प्रतिबंधित सामग्रियों जैसे इलेक्ट्रानिक या डिजिटल उपकरण का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि कार्रवाई करने से पहले अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थी का जवाब दर्ज करने के बाद मामले पर विचार किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर 15 साल के लिए भर्ती परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाएगा।
इन परीक्षाओं में लागू होंगे नियम
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, वन सेवा, रेंज फाॅरेस्ट ऑफिसर, नायब तहसीलदार, क्लास थ्री के पदों, वित्त एवं लेखा सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा की परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों पर यह नियम लागू होगा।
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