India News Himachal ( इंडिया न्यूज), HP Schools: हिमाचल प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को यौन उत्पीड़न समितियों के गठन का रिमाइंडर जारी किया गया है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ये समितियां हर माह की पांच तारीख तक शिक्षा निदेशालय को यौन उत्पीड़न, शोषण और छेड़छाड़ के मामलों की रिपोर्ट भेजें।
उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत के शर्मा ने कॉलेज प्रिंसिपलों और उपनिदेशकों को 22 मई, 2018 के कार्यालय आदेश की याद दिलाई है। उन्होंने बताया कि संस्थान प्रमुखों को पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का विवरण भी भेजना होगा। शर्मा ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम हाल ही में सामने आए छेड़छाड़ के मामलों के मद्देनजर उठाया गया है। जून में ही तीन ऐसे मामले सामने आए, जिनमें शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र में एक दुकानदार को 11 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
शिक्षा विभाग का यह कदम छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा, बल्कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी।
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