India News(इंडिया न्यूज), Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न मामले में टैक्सपेयर्स को अब राहत मिलने जा रही है। अब 31 जनवरी तक मिल जाएंगे अटके हुए रिफंड के पैसे।
इनकम टैक्स रिफंड तकनीकी करणों से अटका हुआ था। जिस वजह से पिछले चार साल से रिफंड नहीं मिला। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन मामलों पर तेजी से एक्शन लिया है। इन मामलों को निपटाते हुए 31 जनवरी 2024 तक टैक्सपेयर्स के खाते में और बची हुई राशि भेज दी जाएगी। इस सूचना को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की माने तो कई टैक्सपेयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा खत्म होने की वजह से प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया जा सका था। वहीं कुछ मामलों में आईटीआर में आई तकनीकी दिक्कतों की वजह से भी इनका रिफंड वापस नहीं भेजा जा सका।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसे मामलों में रिफंड तभी जारी किया जाएगा जब आईटीआर के टैक्सपेयर्स बताई गई कैलकुलेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन से मेल खाती है। रिफंड एसेप्ट होते ही करदातायों को ईमेल भेज दिया जाएगा।
डिपार्टमेंट के आदेशों की माने तो सबसे पहले उन लोगों को रिफंड प्रोसेस किया जाएगा जिन्होंने की वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2019-20 के लिए रिफंड नहीं मिला है। उसके बाद ही 2020-21 के मामलों को देखा जाएगा।
मौजूदा नियमों के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्वत वर्ष की समाप्ति से 9 महीने के भीतर आईटीआर को प्रोसेस कर रिफंड जारी करना होता है। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल किए गए रिफंड को 31 दिसंबर 2023 तक प्रोसेस होंगे।
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