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IPS Sanjay: एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ संजय कुंड, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

• LAST UPDATED : January 11, 2024

India News (इंडिया न्यूज़), IPS Sanjay: वरिष्ठ IPS संजय कुंडू द्वारा उन्हें DGP पद से हटाने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा गुहार लगाई है। कुंडू द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करा है। जिसमें उन्होंने एक व्यवसायी पर दबाव बनाया की आरोप में उन्हें DGP के पद से हटाने के आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। व्यवसायी द्वारा उसके साझेदारों से उसकी जान को खतरा बताया गया था। अपील वकील गौरव गुप्ता ने दायर की है तथा इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

9 जनवरी को कुंडू एवं कांगड़ा ASP शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा 26 दिसंबर 2023 को अपने आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें उनके स्थानांतरण का आदेश दिया गया था जिससे उनके द्वारा मामले की जांच में कोई प्रभाव न हो। उच्च न्यायालय द्वारा CBI जांच के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया और दो हफ्ते के अंदर सभी FIR में जांच का समन्वय करने के लिए महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों से युक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए थे।

दोनों अधिकारियों के आचरण को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि “विवाद को सुलझाने का डीजीपी का प्रयास प्रथम दृष्टया उनकी शक्ति और अधिकार का एक रंगीन अभ्यास प्रतीत होता है”।
इसने कहा था कि एक नागरिक विवाद में कुंडू का हस्तक्षेप अत्यधिक अनुचित था। यह भी पाया गया कि अग्निहोत्री की ओर से प्रथम दृष्टया कर्तव्य में लापरवाही हुई। बता दें की शीर्ष अदालत द्वारा 3 जनवरी को उस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। जिसमें राज्य सरकार को उन्हें DGP के पद से हटाने के लिए कहा था तथा उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष वापस बुलाने का आवेदन दायर करने के लिए कहा था।

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