India News (इंडिया न्यूज़), IPS Sanjay: हिमाचल प्रदेश के IPS अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के राज्य हाई कोर्ट के आदेश को SC ने रद्द किया। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी डीजीपी के पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि SC ने संजय कुंडु पर बिजनेसमैन को धमकाने के आरोप की SIT जांच कराने के HC के आदेश को बरकरार रखा।
9 जनवरी को कुंडू एवं कांगड़ा ASP शालिनी अग्निहोत्री को झटका देते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा 26 दिसंबर 2023 को अपने आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जिसमें उनके स्थानांतरण का आदेश दिया गया था जिससे उनके द्वारा मामले की जांच में कोई प्रभाव न हो। उच्च न्यायालय द्वारा CBI जांच के उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया और दो हफ्ते के अंदर सभी FIR में जांच का समन्वय करने के लिए महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों से युक्त एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए थे।
दोनों अधिकारियों के आचरण को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि “विवाद को सुलझाने का डीजीपी का प्रयास प्रथम दृष्टया उनकी शक्ति और अधिकार का एक रंगीन अभ्यास प्रतीत होता है”।
इसने कहा था कि एक नागरिक विवाद में कुंडू का हस्तक्षेप अत्यधिक अनुचित था। यह भी पाया गया कि अग्निहोत्री की ओर से प्रथम दृष्टया कर्तव्य में लापरवाही हुई। बता दें की शीर्ष अदालत द्वारा 3 जनवरी को उस आदेश पर रोक लगा दी गई थी। जिसमें राज्य सरकार को उन्हें DGP के पद से हटाने के लिए कहा था तथा उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष वापस बुलाने का आवेदन दायर करने के लिए कहा था।
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