India News HP (इंडिया न्यूज), Liquor Rates: मनाली में एक शराब के ठेके पर ओवरचार्जिंग का वीडियो सामने आया था, जिसमें ठेकेदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूल रहे थे। इस मामले में आबकारी विभाग को शिकायत भी दी गई थी और जांच शुरू हो चुकी है।
अब हिमाचल सरकार ने ओवरचार्जिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। 25 जुलाई को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ओवरचार्जिंग की शिकायत मिलने पर ठेका संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट के अनुसार, ओवरचार्जिंग की पहली शिकायत पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दूसरी शिकायत पर यह जुर्माना 25,000 रुपये, तीसरी पर 50,000 रुपये और चौथी शिकायत पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर पांचवीं बार भी शिकायत मिलती है, तो ठेका संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह जानकारी दी और बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति का ऐलान किया था।
इस नीति के तहत, अब शराब की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर हो रही है। सरकार ने यह भी तय किया है कि बोतल पर दर्ज कीमत से अधिकतम 30 प्रतिशत तक ही दाम वसूला जा सकता है। यानी, यदि किसी बोतल की कीमत 100 रुपये है, तो उसे अधिकतम 130 रुपये में बेचा जा सकता है।
लेकिन मनाली में ठेकों में 140 रुपये के क्वार्टर के 260 रुपये वसूले जा रहे थे। एक उपभोक्ता ने इस ओवरचार्जिंग का वीडियो बना लिया और वह वीडियो वायरल हो गया। अब आबकारी विभाग इस मामले की जांच कर रहा है और सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त कदम उठाने का फैसला किया है।
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